Homeक्राइमकांकेर शहर में अवैध महुआ शराब बिक्री करने वालों पर पुलिस की...

कांकेर शहर में अवैध महुआ शराब बिक्री करने वालों पर पुलिस की कार्यवाही

दिनांक 15.07.2025 प्रेस विज्ञप्ति थाना कांकेर जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)  शहर में महुआ शराब की बिक्री करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार ।  12 लीटर महुआ शराब बिक्री की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहा था आरोपी।  सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर 01 आरोपी को बल्क 12 लीटर व बिक्री की रकम 300 रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। -00- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2025 को जरिये मुखबीर अघनगर कंाकेर में आबकारी की सूचना मिलने पर सउनि सोमेन्द्र सिंह हमराह स्टाफ मय विवेचना किट के रवाना होकर मुखबीर सूचना तस्दीकर पर गवाहों के सांथ अघननगर पहुंचकर हमराह स्टाफ व गवाहों के सांथ मुखबीर के बताये स्थान को घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किये शराब खरीदने वाले पुलिस को आता देखकर ईधर उधर भाग गये मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसके पास दो पंाच लीटर वाला जरीकेन एवं दो लीटर वाला थम्सअप बाॅटल मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंाकेर का रहने वाला बताया जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया एवं सहमती से तलाशी लेने पर उसके पास दो पंाच-पांच लीटर वाला जरीकेन में लगभग 10 लीटर एवं एवं दो लीटर वाला थम्सअप बाॅटल में 02 लीटर कुल बल्क 12 लीटर एक लीटर की किमत 100 रूपया कुल किमत 1200 रूपये एवं जप्ती रकम 300 रूपये कुल जुमला रकम 1500 रूपये मिला जिसे मौके पर गवाहों के समक्ष माप कर मौके पर शील बंद कर पंचनामा तैयार किया गया । जिसे दिनांक 14.07.2025 को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। उक्त महुआ शराब रखने एवं बेचने के संबंध में अखिलेश कुमार शर्मा को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस देकर शराब रखने एवं विक्रय करने वैध दस्तावेज पेश करने के संबंध में हिदायत दिया गया । जिसके संबंध में अखिलेश कुमार शर्मा द्वारा कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस नहीं होना लिखित में दिये । आरोपी का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से गवाहों के समक्ष आरोपी अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंाकेर को दिनांक 14.07.2025 को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर देहाती नालसी अप.क्र. 00/25 धारा-34(2) आब.एक्ट कायम कर बाद थाना आकर असल नंबरी अपराध क्र. 202/25 धारा-34(2) आब.एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान श्रीमान उ.म.नि.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आई.के.एलिसेला (भा.पु.से.) उ.ब.कंाकेर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर श्री मोहसीन खान के मार्गदर्शन में आरोपी अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंाकेर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से रिमाण्र्ड फार्म तैयार कर माननीय न्यायालय कंाकेर पेश किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में सउनि सोमेन्द्र सिंह,प्रधान आरक्षक फलेश्वर कुदराम,आरक्षक मुनेष्वर सोरी, महिला आर. सविता नाग एवं पेट्रोलिंग टीम का अहम भूमिका रहा है।

दिनांक 15.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति

थाना कांकेर जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)
 शहर में महुआ शराब की बिक्री करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार ।
 12 लीटर महुआ शराब बिक्री की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहा था आरोपी।
 सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर 01 आरोपी को बल्क 12 लीटर व बिक्री की रकम 300 रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।
-00-
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2025 को जरिये मुखबीर अघनगर कंाकेर में आबकारी की सूचना मिलने पर सउनि सोमेन्द्र सिंह हमराह स्टाफ मय विवेचना किट के रवाना होकर मुखबीर सूचना तस्दीकर पर गवाहों के सांथ अघननगर पहुंचकर हमराह स्टाफ व गवाहों के सांथ मुखबीर के बताये स्थान को घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किये शराब खरीदने वाले पुलिस को आता देखकर ईधर उधर भाग गये मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसके पास दो पंाच लीटर वाला जरीकेन एवं दो लीटर वाला थम्सअप बाॅटल मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंाकेर का रहने वाला बताया जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया एवं सहमती से तलाशी लेने पर उसके पास दो पंाच-पांच लीटर वाला जरीकेन में लगभग 10 लीटर एवं एवं दो लीटर वाला थम्सअप बाॅटल में 02 लीटर कुल बल्क 12 लीटर एक लीटर की किमत 100 रूपया कुल किमत 1200 रूपये एवं जप्ती रकम 300 रूपये कुल जुमला रकम 1500 रूपये मिला जिसे मौके पर गवाहों के समक्ष माप कर मौके पर शील बंद कर पंचनामा तैयार किया गया । जिसे दिनांक 14.07.2025 को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। उक्त महुआ शराब रखने एवं बेचने के संबंध में अखिलेश कुमार शर्मा को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस देकर शराब रखने एवं विक्रय करने वैध दस्तावेज पेश करने के संबंध में हिदायत दिया गया । जिसके संबंध में अखिलेश कुमार शर्मा द्वारा कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस नहीं होना लिखित में दिये । आरोपी का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से गवाहों के समक्ष आरोपी अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंाकेर को दिनांक 14.07.2025 को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर देहाती नालसी अप.क्र. 00/25 धारा-34(2) आब.एक्ट कायम कर बाद थाना आकर असल नंबरी अपराध क्र. 202/25 धारा-34(2) आब.एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान श्रीमान उ.म.नि.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आई.के.एलिसेला (भा.पु.से.) उ.ब.कंाकेर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर श्री मोहसीन खान के मार्गदर्शन में आरोपी अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंाकेर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से रिमाण्र्ड फार्म तैयार कर माननीय न्यायालय कंाकेर पेश किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में सउनि सोमेन्द्र सिंह,प्रधान आरक्षक फलेश्वर कुदराम,आरक्षक मुनेष्वर सोरी, महिला आर. सविता नाग एवं पेट्रोलिंग टीम का अहम भूमिका रहा है।

Paralkot Darpan News Local
Paralkot Darpan News Local
Chief Editor Ashim Pal ParalkotDarpan Local News MSME Reg.CG-08-0012149 HN-100/A,WARD-05,SHITALAPARA PAKHANJORE,KANKER (C.G.) PIN.494776 EMAIL - ParalkotDarpan@gmail.com Mob. 6267429348,8770658322
RELATED ARTICLES
Jharkhand
broken clouds
25.2 ° C
25.2 °
25.2 °
91 %
1.6kmh
83 %
Sat
25 °
Sun
27 °
Mon
29 °
Tue
28 °
Wed
30 °

Most Popular